Sunday, 5 April 2020

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2020: एप्लीकेशन फॉर्म

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना क्या है ? 

विकलांग पेंशन योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की है जिससे राज्य के विकलांगों को लाभ होगा। क्योंकि विकलांग व्यक्ति अपने घर वालों पर ही निर्भर होता है वह अपना कामकाज और नहीं कर पाता इसीलिए राजस्थान सरकार ने इस पेंशन योजना का शुभारंभ किया है Rajasthan Viklang Pension Yojana के अंतर्गत राज्य के हर विकलांग को ₹500 महीना दिया जाएगा ताकि वह अपना खर्चा खुद कर सके और किसी पर निर्भर ना रहे। इस योजना के जरिए शारीरिक रूप से विकलांग हो या मानसिक रूप से विकलांग हो दोनों ही तरह के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं इसके लिए कम से कम विकलांग व्यक्ति को 40 परसेंट विकलांगता का सर्टिफिकेट देना होगा जब ही वह इस योजना का लाभ उठा सकेगा।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना

Rajasthan Viklang Pension Yojana 2020 Highlights

योजना का नामराजस्थान विकलांग पेंशन योजना
विभागराजस्थान जन कल्याण मंत्रालय
आरंभ तिथिजनवरी सन 2020
अंतिम तिथिजारी है
उद्देश्यविकलांगों को पेंशन सहायता
वेबसाइटhttp://sspy-up.gov.in/index.aspx

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के उद्देश्य 

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वह किसी पर बोझ ना बन सके और इस समाज में सम्मान के साथ रह सकें। ₹500 कोई ज्यादा बड़ी रकम तो होती नहीं है लेकिन फिर भी विकलांग लोग अपनी निजी वस्तुएं तो खरीदी सकते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और उन्हें इस बात का एहसास नहीं होगा कि वह विकलांग है।

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता 

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • राजस्थान राज्य में जितने भी विकलांग है कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है।
  • विकलांगता का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है इसमें विकलांगता कम से कम 40 परसेंट होनी चाहिए जो किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बनवाया जा सकता है।
  • लाभार्थी के समस्त परिवार की आय ₹25000 सालाना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • अगर विकलांग व्यक्ति किसी और योजना से जुड़ा हुआ है तो इस योजना का लाभ नहीं उठा पायेगा।
  • विकलांग व्यक्ति इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाया था कि अगर वह किसी सरकारी कार्यालय में कार्यरत हो।

Rajasthan Viklang Pension Scheme के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स

इस योजना का लाभ उठाने के लिए विकलांग व्यक्ति के पास निम्नलिखित कागजात होने अनिवार्य है।
  • आधार कार्ड 
  • बैंक अकाउंट की पासबुक 
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • विकलांगता सर्टिफिकेट

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 

राजस्थान सरकार ने विकलांग पेंशन योजना इसलिए शुरू की है की विकलांगों के खाते में सीधे तौर पर रकम आए और वह इसका फायदा उठा सकें इस साल के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं इसलिए यहां हम आपको इससे संबंधित आवेदन प्रक्रिया समझा रहे हैं |राज्य के जो विकलांग व्यक्ति इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो उन्हें सर्वप्रथम ई-मित्र और SSOID पोर्टल कर पंजीकरण करना होगा या फिर अपने नज़दीकी ई मित्रा तथा पब्लिक SSO केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते है और इस योजना का लाभ उठा सकते है तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह राजस्थान के विकलांग लोग इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं इस योजना के जुडी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते है