PM Fasal Bima Yojana
ये योजना देश के किसानो के लिए भारतीय कृषि बीमा कम्पनी (LIC) चलाती है PMFBY Yojana में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद हुई फसलों का बीमा किसानो को उनके सीधा बैंक अकाउंट में पंहुचा दिया जायेगा फसल बीमा योजना के अंतर्गत व केंद्र सरकार 8800 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है पॉलिसी के अंतर्गत किसानो को खरीफ फसल 2% के लिए रवि की फसल के लिए 1. 5% का भुगतान करते है जिसके अनुसार प्राकृतिक नुकसान जैसे -सूखा बाढ़ ओले के कारण फसल को बहुत हानि होने पर सरकार द्वारा मदद की जाती है |
Crops & Premium In PMFBY Scheme 2020
क्र0स0 | फसल | किसान द्वारा देय बीमा राशि का प्रतिशत |
1 | खरीफ | 2.0% |
2 | रबी | 1.5% |
3 | वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसले | 5% |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गतिविधि कैलेंडर
गतिविधि कैलेंडर | खरीफ | रबी |
अनिवार्य आधार पर लोनी किसानों के लिए स्वीकृत ऋण। | अप्रैल से जुलाई तक | अक्टूबर से दिसम्बर तक |
किसानों के प्रस्तावों की प्राप्ति के लिए कट ऑफ़ तारीख (ऋणदाता और गैर-ऋणदाता)। | 31 जुलाई | 31 दिसम्बर |
उपज डेेटा प्राप्त करने के लिये कट आफ तारीख | अतिंम फसल के एक महीने के भीतर | अतिंम फसल के एक महीने के भीतर |
Revised प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्रकार | वर्ष 2016 के लिये | वर्ष 2019 के लिये |
किसान द्वारा देय प्रीमियम धनराशि | रू 900 | रू 600 |
शतप्रतिशत नुकसान की दशा मे किसान को प्राप्त धन राशि | रू 15000 | रू 30000 |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य
भारत में अधिकतर खेती करने वाले किसानो को फसलों में होने वाले नुकसान में सरकार मदद करेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 किसानो को खेती में रूचि बनाये रखना तथा स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना इस योजना में किसानो की फसलों में होने वाले नुकसान व चिंताओं से मुक्त कराना है और लगातार खेती करने के लिए किसानो को बढ़ाबा देना है और भारत को विकसित तथा प्रगतिशील बनाना है |
Highlights PMFBY Scheme 2020
योजना का नाम | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना |
विभाग | मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर |
लाभार्थी | देश के किसान |
ऑनलाइन आवेदन के आरंभ तिथि | आरंभ है |
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि | 31 जुलाई 2019(खरीफ फसल के लिए) |
उद्देश्य | देश के किसानों को सशक्त बनाना |
सहायता राशि | ₹200000 तक का बीमा |
योजना का प्रकार | केंद्र सरकार की योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pmfby.gov.in |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के किसानो की फसलों में होने वाले नुकसान का बीमा दिया जायेगा
- यदि किसी किसान की फसल प्राकर्तिक आपदा के कारण नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा ।
- यदि किसी किसान की फसल किसी मानव के कारण नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा ।
- पॉलिसी के अंतर्गत किसानो को खरीफ फसल 2% के लिए रवि की फसल के लिए 1. 5% का भुगतान करते है जिसके अनुसार प्राकृतिक नुकसान जैसे -सूखा बाढ़ ओले के कारण फसल को बहुत हानि होने पर सरकार द्वारा मदद की जाती है |
Fasal Bima Yojana की पात्रता
- इस योजना के तहत देश के सभी किसान पात्र हो सकते है ।
- इस योजना के तहत आप अपनी ज़मीन पर पर की गयी खेती का बीमा करवा सकते है साथ ही आप किसी उधार की पर ली गयी ज़मीन पर की गयी खेती का भी बीमा करवा सकते है ।
- देश क उन किसानो का इस योजना के तहत पात्र माना जायेगा ।जो पहले किसी बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हो ।
PMFBY के ज़रूरी दस्तावेज़
- किसान का आई डी कार्ड
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक खाता
- किसान का एड्रेस प्रूफ (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ,पासपोट, वोटर ID कार्ड )
- अगर खेत किराये पर लेकर खेती की गयी है तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फोटो कॉपी
- खेत का खाता नंबर /खसरा नंबर के पेपर
- आवेदक का फोटो
- किसान द्वारा फसल की वुआई शुरू किए हुए दिन की तारीख
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन ?
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर्म ऑनलाइन भरने की लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करिए
- फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना एक एकाउंट बनाना होगा

- अकाउंट बनाने की लिए रजिस्ट्रेंशन पर क्लिक करना होगा ओर यहां पर पूछी गई सभी जानकारी को सही सही करना होगा
- सभी जानकारी भरने की बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दे और उसके बाद आप का अकाउंट ऑफिशियल वेबसाइट बन जायगा

- अकाउंट बनने की बाद अपने अकाउंट में लॉग इन करके आपको फसल बीमा योजना की लिए फॉर्म भरना होगा

- फसल बीमा योजना का फॉर्म सही सही भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पर सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा

Note- जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आवेदन करना चाहते है वह सरकारी दफ्तरो जैसे बैंक बैंक/PACS/ जनसेवा केंद्र बीमा एजेन्ट या सीधे बीमा कम्पनी से भी आवेदन कर सकता है और इस वर्ष खरीफ की फसल की बीमा की अंतिम तिथि दिनांक 31 जुलाई 2019 है। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं
प्रधानमंत्री हेल्पलाइन नंबर
इस योजना के अंतर्गत देश के किसानो के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है अगर किसी किसान को इस योजना के जुडी कोई परेशानी है है तो वह इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी परेशानी का निवारण प्राप्त कर सकते है और इस योजना से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है ।
योजना से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए फ़ोन नंबर – 01123382012
हेल्पलाइन नंबर – 01123381092
योजना से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए फ़ोन नंबर – 01123382012
हेल्पलाइन नंबर – 01123381092
Important Download
- Revised Guidelines PMFBY Scheme 2019