दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 चीन के वुहान शहर से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल चुका है। हमारे देश भारत में भी 21 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ था जो 14 अप्रैल को खत्म हुआ लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे फिर 3 मई तक जारी रखने का फैसला लिया है लेकिन गौरतलब बात है कि प्रधानमंत्री ने कोई भी फैसला लेने से पहले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी थी और राज्य सरकारों से इसके लिए सुझाव भी मांगे थे उसके बाद ही लोक डाउन बढ़ाने का फैसला लिया है और इसके लिए केन्द्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं।

MHA नई गाइडलाइन क्या है?- लॉकडाउन 2.0 PDF
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 मई तक रहने वाले लॉकडाउन के बारे में नई गाइडलाइन बुधवार को जारी की है। गृह मंत्रालय के अनुसार परिवहन सेवाएं 3 मई तक रुकी रहेंगी और राज्यों की सीमाएं भी बंद रहेंगी कोई आवाजाही नहीं होगी लेकिन मेडिकल सेवाएं और जरूरी खाद्य पदार्थों की सेवाओं के लिए कोई रोक नहीं है।
- किसानों को छूट दी गई है कि वह कृषि के कामों से मुतालिक एक राज्य से दूसरे राज्य पर आ जा सकते हैं। और किसानों की फसल की खरीदी जारी रहेगी।
- नई गाइडलाइन के अनुसार बस, ट्रेन, मेट्रो, हवाई जहाज सेवाएं बंद रहेंगी इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर को भी बंद रखा गया है और वैसे तो आपको घर पर ही रुकने को कहा गया है लेकिन अगर कोई जरूरी काम हो तो आप मास्क लगाकर ही बाहर निकले वरना आप के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। किसी को अगर किसी सार्वजनिक स्थान पर थूकते हुए देख लिया गया तो उसके ऊपर जुर्माना भरना पड़ेगा।
- शॉपिंग कंपलेक्स, सिनेमा हॉल, मॉल्स, जिम खेल परिसर स्विमिंग पूल सब 3 मई तक बंद रखे जाएंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य एक जिले से दूसरे जिले पर आने जाने पर पाबंदी रखी जाएगी।
- सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर रोक जारी रहेगी इसके अलावा सामाजिक राजनैतिक धार्मिक समारोह पर पाबंदी है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को कहा था कि 20 अप्रैल तक ज्यादा सख्ती करी जाएगी और जिन क्षेत्रों से कोई कोरोना मरीज नहीं आएगा उन क्षेत्रों के लिए छूट दी जाएगी यानी कि जो क्षेत्र नए हॉट स्पॉट नहीं बनेंगे। इन सब बातों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है।
नई लॉकडाउन गाइडलाइन के अनुसार किन चीजों को बंद रखा गया है ?
- डॉमेस्टिक ओर इंटरनेशनल फ्लाइट
- ट्रेनें
- सभी स्कूल
- कॉलेज
- कोचिंग सेंटर,
- इंडस्ट्रियल और वाणिज्य सेक्टर
- साइकिल रिक्शा
- ऑटो रिक्शा
- टैक्सी, परिवहन विभाग
- शॉपिंग कंपलेक्स
- सिनेमा हॉल
- जिम
- स्पोर्ट स्टेडियम
- स्विमिंग पूल
- सभी तरह के धार्मिक समारोह पर भी रोक जारी रहेगी
- अंतिम संस्कार में भी 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते।
- इन सेवाओं पर मिलेगी छूट
- बैंक शाखाएं और एटीएम, बैंकिंग संचालन के लिए आईटी विक्रेता, बैंकिंग संवाददाता और नकदी प्रबंधन एजेंसियां काम करती रहेंगी।
- अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसिरी, मेडिकल स्टोर और मेडिकल लैब खुले रहेंगे।
- पैथोलॉजी लैब, दवाई से जुड़ी कंपनियां खुली रहेंगी।
- पोस्ट ऑफिस, एलपीजी और पेट्रोल-डीजल सप्लाई जारी रहेंगी।
- मेडिकल इमर्जेंसी और विशेष मंजूरी पर दूसरे राज्य और दूसरे जिले में जाने की इजाजत होगी।
- खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी।
- किसानों और कृषि मजदूरों को खेती से जुड़े काम करने की छूट रहेगी।
- कृषि उपकरण और उनके मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी।
- खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी।
- कटाई से जुड़ी मशीनों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की छूट रहेगी।
- मनरेगा कार्यों को सामाजिक दूरी और चेहरे पर मास्क के साथ अनुमति दी गई है।
- इमर्जेंसी में चार पहिया और दुपहिया वाहनों को छूट दी गई है।
- सभी आईटी सेवाएं जारी रहेंगी।
- कोरोना से जुड़ी रिसर्च करने वाले संस्थान खुली रहेंगी।
- स्वास्थ्य संबंधी पैकेजिंग सामग्री और कच्चे माल बनाने वाली विनिर्माण इकाइयां चालू रहेंगी।
- एंबुलेंस समेत मेडिकल और स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जारी रहेगा।
- ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुले रहेंगे। न्यूनतम दूरी राज्य/केंद्र शासित प्रदेस का प्रशासन तय करेगा।
- वो सभी होटल, गेस्टहाउस और लॉज खुले रहेंगे जिनमें लॉकडाउन के कारण लोग ठहरे हुए हैं।
- गौशालाएं खुली रहेंगी।
कुछ गतिविधियों को मिली है रियायत
गृह मंत्रालय की नई लॉकडाउन गाइडलाइन के अनुसार कुछ गतिविधियों में रियायत दी जाएगी जिनमें खेती बागवानी किसानों की उपज की खरीद की मंडियां आदि खुली रहेंगी इसके अलावा किसान अपनी फसल को मंडियों में बेच सकते है। मनरेगा से संबंधित कार्य को जारी रखा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जारी उद्योगों को सामाजिक दूरी काम रखने के सख्त निर्देशो के साथ 30 अप्रैल से काम करने की मंजूरी दी है। राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया गया है कि वह अपने वहां होने वाले निर्माण कार्य को जारी रख सकते हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसके अलावा जो लोग इसे संबंधित नहीं है वह घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें।
20 अप्रैल से शुरू होने वाली सेवाएं
- जरूरी सामान मुहैया कराने वाली ई-कॉमर्स कंपनियां।
- जरूरी सामान बेचने वाली किराने की और राशन की दुकानें।
- फल-सब्जी के ठेले और साफ-सफाई के सामान वाली दुकानें।
- डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें।
- इस सभी सामानों की होम डिलिवरी जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी।