Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana 2020
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने 56 निजी अस्पतालो, एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को सम्मिलित किया है। इस योजना के तहत लाभार्थी की दुर्घटना में मृत्यु होने स्थायी या अस्थायी विकलांगता की स्थिति में सरकार द्वारा 5 लाख तक का बीमा प्रदान किया जायेगा । राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत बीमा केयर कार्ड भी उपलब्ध कराया (Insurance care cards will also be made available under this scheme.) जायेगा | Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana 2020 के तहत लाभार्थी इस कार्ड के ज़रिये अस्पताल में ढाई लाख रूपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते है इस योजना का लाभ राज्य के 18 से 70 वर्ष के किसान और कमज़ोर वर्ग के लोग उठा (This scheme can be availed by the farmers of 18 to 70 years and weaker sections of the state.) सकते है |
Key Points of Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana 2020
योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना |
इसके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के किसानो और कमज़ोर वर्ग के लोग |
उद्देश्य | वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://balrampur.nic.in/ |
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2020 अप्लाई
उत्तर प्रदेश के को किसान और कमजोर वर्ग के लोग इस योजना का लाभ चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत सबसे पहले आवेदन करना होगा । तभी वह इस योजना के लाभ उठा सकते है | मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2020 के अंतर्गत आवेदक के परिवारक वार्षिक आय 75000 रूपये या इससे कम होनी चाहिए । इस योजना का लाभ केवल चयनित अस्पतालों में ही मिलेगा। Uttar Pradesh Mukhyamantri Sarvhit Kisan Bima Yojana के अंतर्गत BPL कार्ड धारक किसानों को लाभ प्रदान किया जाएगा। ।मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत भूमिहीन, किसानों, छोटे विक्रेताओं और गरीब वर्ग के लोगों को लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के जुडी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़े ।
Uttar Pradesh Kisan Sarvhit Bima Scheme 2020 का उद्देश्य
जैसे की आप लोग जानते है कि राज्य में बहुत से ऐसे लोग है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण किसी तरह की दुर्घटना होने पर अपना इलाज भी नहीं करवा पाते । इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश किसान एंड सर्वहित बीमा योजना 2020 के तहत किसान और कमज़ोर वर्ग के लोगो को ढाई लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जायेगा । इस योजना के अंतर्गत सांप काटने अथवा किसी जंगली जानवर द्वारा किसी प्रकार के शारीरिक क्षति पहुंचाने की स्थिति में भी सहायता प्रदान की जाएगी । इस योजना के ज़रिये राज्य के किसानो और कमज़ोर वर्ग के लोगो को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ।
उत्तर प्रदेश किसान एंड सर्वहित बीमा योजना 2020 के लाभ
- इस योजना के तहत लाभार्थी की आकस्मिक मौत / विकलांगता के मामले में बीमा कंपनी 5 लाख रुपये तक का बीमा प्रदना किया जायेगा ।
- दुर्घटना के मामले में लाभार्थियों को 2.5 लाख रूपये तक का निशुल्क इलाज कराया जायेगा ।
- उत्तर प्रदेश किसान एंड सर्वहित बीमा योजना 2020 का लाभ प्रदेश के 56 निजी अस्पतालों, एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में प्राप्त किया जा सकता है।
- यह सुविधा लाभार्थी को कैशलेस चिकित्सा के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती हैं।
- Uttar Pradesh Kisan Sarvhit Bima Scheme 2020 के तहत आर्थिक असहायता प्रदान करने के लिए केयर कार्ड प्रदान किया जायेगा ।
- इस योजना का लाभ राज्य के सभी किसान और कमज़ोर वर्ग के लोग उठा सकते है ।
Mukhyamantri Sarvhit Kisan Bima Yojana 2020 के दस्तावेज़ ( पात्रता )
- आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष तक होनी चाहिए ।
- इस योजना के तहत आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 75000 रूपये या इससे कम होनी चाहिए ।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- विकलांगता की स्थिति में विकलांग सर्टिफिकेट
- परिवार वितरण प्रमाण पत्र
- लाभार्थी के बैंक खाते की पासबुक की फोटो कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2020 में आवेदन कैसे करे?
- सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा । ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
- इस होम पेज पर आपको Application Form PDF को डाउनलोड करना होगा । इस योजना के तहत क्लेम फॉर्म को डाउनलोड करने होंगे ।

- जिस पर क्लिक करके अलग – अलग स्थिति के अनुसार फॉर्म के लिए क्लेम किया जा सकता है।
- दावा प्रपत्र 1 – परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु (किसान दुर्घटना बीमा कार्ड बनाने से पहले)।
- दूसरा दावा प्रपत्र – दुर्घटना के कारण परिवार के मुखिया की विकलांगता के मामले में (किसान बीमा योजना कार्ड बनाने से पहले)
- दावा प्रपत्र 3 – इस फॉर्म को बिमा केयर कार्ड बनाने से पहले गैर-अपात्र अस्पतालों में प्राथमिक उपचार (प्राथमिक चिकित्सा लाभ) प्राप्त करने के लिए भरा जाना है।
- 4 दावा प्रपत्र – परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु (किसान दुर्गतना बिमा केयर कार्ड बनाने के बाद)।
- दावा प्रपत्र 5 – दुर्घटना के कारण परिवार के मुखिया की विकलांगता के मामले में (किसान बीमा योजना कार्ड बनाने के बाद)।
- पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरना होगा । एप्लीकेशन फॉर्म के सभी दस्तावेज़ों को अटैच करके आपको अपने सम्बंधित विभाग में जाकर जमा करना होगा ।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2020 हेल्पलाइन नंबर
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लोगो की योजना से जुडी अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए 1520 , 180030701520 नंबर मुफ्त सेवा भी शुरू की है ।उत्तर प्रदेश के किसान इस नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते है |