Friday, 17 April 2020

Vidhwa Pension Yojana Form | विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन | Vidhwa Pension ऑनलाइन आवेदन | State Wise List Vidhwa Pension

State Wise Vidhwa Pension Yojana

सभी राज्यों की सरकार अपने राज्य की विधा महिलाओ को अलग अलग प्रकार से पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान कर रही है ।यह पेंशन   राज्यों को उन महिलाओ को दी जाएगी जिसके पति की मृत्यु हो जाने के बाद आपका कोई कमाने वाला नहीं है ।इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी विधवा महिलाओ के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है इस लिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है और बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए । इस योजना के ज़रिये विधवा महिलाओ के जीवन स्तर को ऊपर उठाना ।आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से State Wise Vidhwa Pension Yojana के बारे में बताने जा रहे है अतः हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े ।
विधवा पेंशन योजना

Vidhwa Pension Scheme Highlights

योजना का नामविधवा पेंशन योजना
आर्टिकल कैटेगरीसरकारी योजना
योजना शुरू की गयीकेंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए
उद्देश्यपेंशन प्रदान करना
लाभार्थीविधवा महिलाये

Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana

इस योजना का शुभारम्भ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधा महिलाओ को लाभ पहुंचाने के लिए किया है इस योजना के अंतर्गत राज्य की विधवा महिलाओ को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 300 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी । इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश की आर्थिक रूप से गरीब उन विधवा महिलाओ को प्रदान  किया जायेगा जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष होगी । Vidhwa Pension Scheme के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह दी जाने वाली 300 रूपये की पेंशन धनराशि सीधे विधवा महिलाओ के बैंक अकॉउंट में पंहुचा जाएगी । इस राशि का उपयोग मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन में कर सकते हैं। यह Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana उत्त्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजना है। विधवाओं की मदद के लिए राज्य सरकार को NSAP के तहत भारत की केंद्र सरकार से भी मदद मिलती है।

महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना

इस योजना के अंतर्गत राज्य  की आर्थिक रूप से गरीब विधवा महिलाओ को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 600 रूपये की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी  । इस महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना में अगर किसी परिवार में महिला के बच्चे एक से अधिक होते हैं तो उस परिवार को 900 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में मिलेंगे। इस योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ता की वार्षिक पारिवारिक आय 21 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ही वह महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकते है ।इस योजना का लाभ उठाने के लिए विधवा महिलाओ  की आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए ।इस योजना के तहत राज्य की गरीब बेसहारा विधवा महिलाओ को महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिमाह 600 रूपये की पेंशन धनराशि प्रदान करना जिनका कोई सहारा नहीं है । इस योजना के ज़रिये राज्य की विधवा महिलाओ की  आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करना ।

राजस्थान विधवा पेंशन योजना

विधवा पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक मगर 55 वर्ष से कम आयु की महिलाओ को सरकार द्वारा प्रतिमाह 500 रूपये की पेंशन धनराशि और 55 वर्ष या इससे अधिक मगर 60 वर्ष के कम आयु की विधवा ,तलाक शुदा,परित्यक्ता महिलाओ को प्रतिमाह 750 रूपये की पेंशन धनराशि और 60 वर्ष या इससे अधिक मगर 75 रूपये से कम आयु की महिलाओ को 1000 रूपये की धनराशि तथा 75 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओ को प्रतिमाह 1500 रूपये की पेंशन धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी । इस योजना के अंतर्गत राज्य की विधवा महिलाओ के परिवार की वार्षिक आय 48000 रूपये के अधिक नहीं होनी चाहिए ।

इंदिरा गाँधी विधवा पेंशन स्कीम

केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत देश की विधवा महिलाओ  को वित्तीय सहायता प्रदान  करने के लिए शुरू की गयी है । इस योजना के अंतर्गत देश की विधवा महिलाओ को प्रतिमाह सरकार द्वारा 300 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध करा रहे है । इंदिरा गाँधी विधवा पेंशन स्कीम के अंतर्गत देश के जिन विधवा महिलाओ की आयु 40 वर्ष से अधिक और 59 वर्ष से कम है वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकती है । इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको इस योजना के तहत आवेदन करना होगा ।इस धनराशि के  ज़रिये विधवा महिलाये अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकती है ।इस योजना के तहत बीपीएल परिवार की विधवा महिलाये ही आवेदन करके लाभ उठा सकते है ।

विधवा पेंशन योजना 2020-21 की पात्रता

  • इस योजना के तहत विधवा महिलाओ को ही पात्र माना जायेगा ।
  • विधवा महिलाओ की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
  • यदि पति की मृत्यु के बाद आवेदिका  ने पुनर्विवाह किया है, तो उसे इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा ।
  • यदि विधवा के बच्चे वयस्क नहीं हैं या यदि वे वयस्क हैं, लेकिन अपनी मां की देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं, तो महिला को पेंशन मिलेगी।यदि कोई विधवा वयस्क नहीं है तो वह पेंशन पाने के लिए पात्र नहीं होगी।

Vidhwa Pension Yojana 2020-21 के दस्तावेज़

  • आवेदिका का आधार कार्ड
  • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पस्बुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

विधवा पेंशन योजना 2020-21 में आवेदन कैसे करे ?

जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कारन चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।
  • सर्वप्रथम आवेदिका को अपने राज्य के अनुसार इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा । ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
  • इस होम पेज पर आपको Widow Pension का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा इस पेज पर आपको Apply Now के विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
  • इसके बाद आपके सामने अगले पेज पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा । आपको अपने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी विवरण को भरना होगा ।
  •  रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिट करना होगा ।इस तरह आपका आवेदन पूरा  हो जायेगा ।

विधवा पेंशन योजना 2020-21 आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करें?

  • विधवा पेंशन पाने के लिए आवेदन करने के बाद आप इसकी स्थिति ऑनलाइन भी देख सकते हैं। यहां आपके आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए चरण दिए गए हैं;
  • अपने आवेदन की स्थिति की जाँच करने के लिए आपको वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। आपको अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए एक पासवर्ड बनाना होगा।
  • अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर, आपको “अपने आवेदन की स्थिति पता करें” विकल्प पर क्लिक करना होगा और फिर पंजीकरण संख्या और खाता संख्या भरना होगा।
  • अब उस स्क्रीन पर प्रदर्शित योजना का चयन करें।
  • अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा।
  • सभी विवरण दर्ज करने के बाद कैप्चा कोड टाइप करें और सबमिट बटन दबाएं और एप्लिकेशन की स्थिति आपके परिवर्तित पासवर्ड के साथ लॉग इन करने के बाद स्क्रीन पर दिखाई देगी।

Vidhwa Pension Scheme State Wise List 2020-21

State NameOfficial Website Link
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